स्वर्णिम भारत न्यूज़ संवाददाता, अयोध्या। भाजपा नेता व पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा की जिस याचिका के हाई कोर्ट में लंबित होने की वजह से निर्वाचन आयोग ने नौ सीटों के साथ मिल्कीपुर उप चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया था, हाई कोर्ट ने उस याचिका काे खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय में अधिवक्ता अशोक कुमार शुक्ल ने कहाकि आदेश अपलोड होने में एक-दो दिन लगेंगे। कोर्ट ने पूर्व विधायक के वापसी प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर याचिका को डिसमिस कर दिया। इसी के बाद मिल्कीपुर की रिक्त विधानसभा सीट पर उप चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो गया।
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